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राज्य में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने पर राष्ट्रपति, राज्य की शक्तियां अपने हाथों में ले सकता है। राष्ट्रपति
1. राज्यपाल में निहित और प्रयोज्य सभी शक्तियां ग्रहण कर लेता है।
2. घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमण्डल की शक्तियां संसद द्वारा संचालित होंगी।
3. उच्च न्यायालय की निश्चित शक्तियां ग्रहण कर सकता है।
4. अनुच्छेद 20 व 21 के मौलिक अधिकारों का निलम्बन कर सकता है।
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- 1 और 2
- 1 और 3
- 2, 3 और 4
- 2 और 4
- 1 और 2
सही विकल्प: A
NA